नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म केस में तीन आरोपित दोषी करार, फैसला 21 को

नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म केस में तीन आरोपित दोषी करार, फैसला 21 को
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नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म केस में तीन आरोपित दोषी करार, फैसला 21 को


रांची, 13 जून (हि.स.)। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित अनिकेत सांगा, अजय मिर्धा और सुलेंदर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को गुरुवार को दोषी ठहराया है। आरोपितों की सजा के बिंदु पर कोर्ट में 21 जून को सुनवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि 15 दिसंबर 2020 की रात 12.30 बजे आरोपितों ने नाबालिग का घर से अपहरण किया था। घर से अपहरण कर पीड़िता को हटिया क्षेत्र के जंगल में ले जाकर आरोपितों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

इसके बाद आरोपितों ने पीड़िता को घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। सुबह 4 बजे अचेत अवस्था में नाबालिग पीड़िता को जंगल में छोड़कर आरोपित फरार हो गए थे। 16 दिसंबर को किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची थी और घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी। इसके बाद आरोपितों के खिलाफ जगन्नाथपुर थाना में कांड संख्या 456/2020 दर्ज कराई गई थी। घटना के दौरान सभी आरोपित नशे की हालत में थे।

हिन्दुस्थान समाचार/ विकास/दधिबल

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