निर्धारित समय पर केस डायरी नहीं सौंपने पर साइबर अपराधियों को मिली जमानत

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निर्धारित समय पर केस डायरी नहीं सौंपने पर साइबर अपराधियों को मिली जमानत


पुलिस के कार्यशैली पर उठ रहा सवाल, निर्धारित समय पर केस डायरी न्यायालय नहीं पहुंचने पर साइबर अपराधियों को मिली जमानत

न्यायालय ने धारा 187 (2) का लाभ देते हुए अधिवक्ता के अर्जी पर तीन साईबर अपराधियों को दी जमानत

दुमका, 10 मई (हि.स.)। जिला के मसलिया पुलिस की लापरवाही से तीन साईबर अपराधियों को न्यायालय से जमानत मिल गई। एसडीजेएम मोहित चौधरी के न्यायालय से अपराधियों को जमानत मिल गई। केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने निर्धारित 60 दिनों में न्यायालय में डायरी नहीं जमा होने का लाभ उठाते हुए न्यायालय से 61 वें दिन जमानत की अर्जी लगायी। जिसे न्यायालय ने बीएनएसएस की धारा के तहत लाभ देते हुए जमानत दे दिया।

उल्लेखनीय है कि बीते 9 मार्च को मसलिया थाना क्षेत्र के खुटोजोरी गांव से मसलिया पुलिस ने तीन साईबर अपराधियों को गिरफ्तार किया था। तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। गिरफ्तार साईबर अपराधियों में खुटजोरी गांव के असलम अंसारी, उस्मान अंसारी और इमामुद्दीन अंसारी शामिल था। मसलिया पुलिस अपराधियों के पास से चार मोबाइल भी जब्त की थी। मामले में निर्धारित समय पर केस डायरी ससमय न्यायालय में नहीं पहुंचने के चूक के विषय में पूछे जाने पर थाना प्रभारी धन्नजय प्रजापति और डीएसपी मुख्यालय इक्कुड़ डुंगडुंग ने मामले में किसी प्रकार की जानकारी होने से इंकार कर दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / नीरज कुमार

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