क्लैट परीक्षा के मद्देनज़र चार केंद्रों पर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

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रांची, 6 दिसंबर (हि.स.)। क्लैट–2026 की आगामी परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी क्रम में 7 दिसंबर 2025 को रांची के चार परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश उसी दिन दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा।

जिन केंद्रों को निषेधाज्ञा क्षेत्र घोषित किया गया है, उनमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ नगड़ी, छोटानागपुर लॉ कॉलेज नया विहार कैंपस नामकुम, नीरजा सहाय डीएवी पब्लिक स्कूल, गोशाला कांके, तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, कांके शामिल हैं।

परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवधान या अवांछित गतिविधि रोकने के लिए अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) ने पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। प्रशासन का स्पष्ट उद्देश्य है कि असामाजिक तत्व केंद्रों के आसपास भीड़ लगाकर व्यवस्था भंग न कर सकें।

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची ने बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत प्रदान अधिकारों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही ध्वनि यंत्रों के उपयोग, हथियार–बारूद, लाठी–डंडा, तीर–धनुष, भाला लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सरकारी कार्य से जुड़े कर्मियों को इसमें छूट दी गई है।

साथ ही किसी भी प्रकार की सभा, बैठक या जुलूस आयोजन पर सख्त मनाही रहेगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने परीक्षार्थियों से शांतिपूर्ण वातावरण बनाये रखने में सहयोग की अपील की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar

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