झारखंड सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को जमीन पर उतारने में जुटी
रांची, 20 नवंबर (हि.स.)। राज्य की हेमंत सोरेन ने सरकार ने उच्च शिक्षा से वंचित होने वाले विद्यार्थी के लिए बड़ी राहत देते हुए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना को उतारने में जुटी है।
पहले चरण में इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक स्टूडेंट का आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसे पोर्टल के माध्यम ऑनलाइन आवेदन दाखिल किया जायेगा। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर लग रहे कैपों में व्यापक प्रचार प्रसार के साथ आवेदन मांगे जायेंगे। इस संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल कुमार पुरवार ने सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है।
विभाग ने स्टूडेंट इनफॉरमेशन रिक्वेस्ट फार्म के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में छात्रों का हार्ड कॉपी में डाटा एकत्रित करने को कहा है। छात्रों के डाटा का उपयोग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हार्ड कॉपी में मिलने वाले छात्रों के सूचनाओं को जिला स्तर पर सॉफ्ट कॉपी में कम्पाइल करके रखना है, जिससे पोर्टल तैयार होने के बाद जिला स्तर पर सॉफ्ट कॉपी में कंपाइल्ड छात्रों के सूचनाओं को उसमें अपलोड किया जा सके।
पोर्टल पर छात्रों से संबंधित सूचना अपलोड होने के उपरांत छात्रों को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। पोर्टल पर अपलोडेड सूचना का ऑनलाइन सत्यापन होने के बाद ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूर्ण माना जाएगा। विभाग ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित कार्रवाई के लिए मॉडल पदाधिकारी के रूप में सैयद रियाज अहमद को बनाया है। इस तरह से हरे रंग का गुरुजी की तश्वीर लगा क्रेडिट कार्ड विद्यार्थियों को मिलेगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ऋण डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टोरल, अनुसंधान जैसे क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए मिलेगा। क्रेडिट कार्ड के जरिए अधिकतम 15 लाख रुपए का ऋण महज चार प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। मिलने वाले ऋण राशि में 30 प्रतिशत नन इंस्टीट्यूशन कार्यों के लिए खर्च होंगे।राज्य सरकार गारंटर की भूमिका में रहेगी।
आवेदक के लिए आवेदक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, इमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी।
लोन की वापसी जिस पाठ्यक्रम के लिए लिया गया है उस पाठ्यक्रम की समाप्ति के एक वर्ष के बाद से शुरू करने का छात्रों के पास विकल्प होगा। इतना ही नहीं इस योजना के तहत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन पर किसी तरह की प्रोसेसिंग फी नहीं ली जाएगी और जो छात्र पढ़ाई करते हुए पूरा ब्याज चुका देंगे उन्हें ब्याज दर में एक प्रतिशत की छूट भी दी जायेगी। सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की अधिकतम उम्र 40 वर्ष निर्धारित की है, जिसका सिर्फ एक बार उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा।
हिन्दुस्थान समाचार/वंदना/सुनील
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