कार्मिक विभाग ने आयुक्त को पहाड़िया समुदाय को जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने का दिया निर्देश
देवघर, 31 मई (हि.स.)। कार्मिक विभाग के उपसचिव संजय कुमार रजक ने प्रमंडलीय आयुक्त को दुमका, गोड्डा और देवघर जिलों में विभिन्न टाइटल (उपनाम) धारण करने वाले आदिम जनजाति माल पहाड़िया समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।
पत्र लिखकर उन्होंने उल्लेख किया है कि विधायक प्रदीप यादव और राजद विधायक सुरेश पासवान, जो अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के सभापति हैं, की ओर से उठाए गए प्रश्न पर यह मामला संज्ञान में आया है। समिति ने संथाल परगना के गोड्डा, दुमका और देवघर जिलों में विभिन्न टाइटल एवं उपनाम धारण करने वाले माल पहाड़िया समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने में आ रही कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था।
पत्र में विशेष रूप से कादर, लैया, लाया, नैया, निईया, पुजहर उपनामों वाले व्यक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उन्हें आदिम जनजाति माल पहाड़िया (अनुसूचित जनजाति) का प्रमाण-पत्र जारी करने में व्यावहारिक समस्याएं सामने आ रही हैं।
उपसचिव ने अपने निर्देश में कहा है कि संबंधित पत्रों की छायाप्रति और संलग्नक के साथ सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाए। साथ ही कार्मिक विभाग के परिपत्र पर नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
इस निर्देश से संथाल परगना क्षेत्र के माल पहाड़िया समुदाय के उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें उपनाम अथवा टाइटल संबंधी विसंगतियों के कारण अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
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हिन्दुस्थान समाचार / Anup Kumar Roy

