सेल्फ असेसमेंट के सत्यापन में जुटा निगम, गलत विवरण पर संशोधित टैक्स और जुर्माना

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सेल्फ असेसमेंट के सत्यापन में जुटा निगम, गलत विवरण पर संशोधित टैक्स और जुर्माना


रांची, 05 अगस्त (हि.स.)।

रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर के सेल्फ असेसमेंट का भौतिक सत्यापन तेज कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार को निफ्ट भवन, बड़ा घाघरा स्थित स्वाद देशी प्रतिष्ठान और वार्ड संख्या-08 के विभिन्न भवनों की मापी कराकर सेल्फ असेसमेंट में दिए गए विवरणों का सत्यापन किया गया।

नगर निगम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि संपत्ति स्वामियों द्वारा सेल्फ असेसमेंट फॉर्म में दर्ज क्षेत्रफल एवं अन्य जानकारियों का वास्तविक स्थिति से मिलान किया जा रहा है। जांच के दौरान जहां भी फॉर्म में दर्ज विवरण और भौतिक मापी में अंतर पाया जा रहा है, वहां नियमानुसार संशोधित कर मांग (रिवाइज्ड डिमांड) जारी की जा रही है। इसके साथ ही गलत या अधूरी जानकारी देने वाले मामलों में संबंधित प्रावधानों के तहत जुर्माना भी लगाया जा रहा है।

नगर निगम का कहना है कि सत्यापन अभियान का उद्देश्य संपत्ति कर प्रणाली में पारदर्शिता लाना, कर निर्धारण में सटीकता सुनिश्चित करना और राजस्व संग्रह को मजबूत करना है। यह अभियान शहर के विभिन्न वार्डों में चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।

रांची नगर निगम ने सभी संपत्ति स्वामियों से अपील की है कि सेल्फ असेसमेंट करते समय संपत्ति का सही क्षेत्रफल और अन्य आवश्यक विवरण ईमानदारी से दर्ज करें। निगम ने कहा कि सही जानकारी उपलब्ध कराने से अतिरिक्त कर देयता, संशोधित मांग पत्र और दंडात्मक कार्रवाई जैसी परिस्थितियों से बचा जा सकेगा। निगम ने नागरिकों से सत्यापन अभियान में सहयोग करने की भी अपील की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar

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