सड़क कटिंग को लेकर निगम ने दाे लोगों पर लगाया पांच हजार का जुर्माना

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सड़क कटिंग को लेकर निगम ने दाे लोगों पर लगाया पांच हजार का जुर्माना


रांची, 08 अक्टूबर (हि.स.)।

रांची नगर निगम ने सार्वजनिक स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में गुरूवार को निगम पदाधिकारियों ने दो अलग-अलग मामलों में संबंधित व्यक्तियों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

निगम की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि पहला मामला वार्ड संख्या-32 के ओझा मार्केट, विकास नगर का है। यहां एक भवन स्वामी की ओर से सेप्टिक टैंक का दूषित पानी सार्वजनिक सड़क और नाली में बहाया जा रहा था। निगम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भवन स्वामी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

वहीं दूसरा मामला वार्ड संख्या-03 के शक्ति कुंज, ग्रीन पार्क रोड, सराईटांड, मोरहाबादी का है। यहां बिना सक्षम अनुमति सार्वजनिक सड़क की खुदाई कर पाइप बिछाने का कार्य किया जा रहा था।

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और बिना अनुमति सड़क कटिंग के मामले में संबंधित व्यक्ति पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

निगम ने विज्ञप्ति में बताया कि दोनों मामलों में झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि दूषित पानी और अपशिष्ट का निस्तारण निर्धारित मानकों के अनुसार करें और सार्वजनिक सड़क या संपत्ति की खुदाई से पहले अनिवार्य रूप से अनुमति लें। उल्लंघन पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar

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