नीट परीक्षा को लेकर रांची में प्रशासन ने लगाया निषेधाज्ञा

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रांची, 01 मई (हि.स.)। रांची सदर के अनुमंडल के दंडाधिकारी कुमार रजत ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर तीन मई को होने वाली नीट परीक्षा को कदाचरमुक्त मुक्त और विधि व्यवस्था को लेकर राजधानी रांची के परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लगा दी है। निषेधाज्ञा परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के लिए जारी की गई है। साथ ही इसे लेकर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

निषेधाज्ञा दोपहर 12 बजे से अगले दिन की सुबह 08 बजे तक प्रभावी रहेगा।

निषेधाज्ञा के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियो / कर्मचारियों और सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर) पर पाबंदी होगी।

इसके अलावा किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद लेकर चलने (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर) पर प्रतिबंध रहेगा।

साथ ही किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड़कर) और किसी प्रकार की बैठक या आमसभा नहीं किया जा सकेगा।

यह परीक्षा रांची के 13 केंदो पर आयोजित की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak

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