तंबाकू दुकानों पर छापेमारी, चार दुकानदारों से जुर्माना वसूला

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तंबाकू दुकानों पर छापेमारी, चार दुकानदारों से जुर्माना वसूला


तंबाकू दुकानों पर छापेमारी, चार दुकानदारों से जुर्माना वसूला


रामगढ़, 26 अक्टूबर (हि.स.)। डीसी ऋतुराज के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को छत्तरमांडू स्थित मेन रोड, कोर्ट मोड़ के समीप तंबाकू दुकानों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर चार दुकानदारों से कुल 800 रुपये जुर्माना वसूला गया। वहीं, बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के संचालित कुशवाहा टी स्टॉल को तत्काल बंद करा दिया गया।

जांच अभियान के दौरान अभिनव टी स्टॉल, सरना होटल, देव होटल, शिवांश टी स्टॉल, मयंक पान दुकान, शिवम होटल, कुशवाहा टी स्टॉल और रूपेश टी स्टॉल सहित अन्य दुकानों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित नियमों की जांच की।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, क़टपा की धारा 6 'ए' के तहत निर्धारित चेतावनी संबंधी साइनेज के बिना तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जानी चाहिए। वहीं, धारा 5 के तहत तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध है। जांच के दौरान दुकानदारों को नियमों का पालन करने और निर्धारित साइनेज लगाने का निर्देश दिया गया।

अभियान के दौरान दुकानों के खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और अन्य संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की गई। बिना लाइसेंस दुकान संचालित पाए जाने पर कुशवाहा टी स्टॉल को बंद कराया गया। मौके पर अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

जांच टीम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह, डेरिक तिग्गा, खाद्य सुरक्षा कार्यालय के लुकेश रवानी और रामगढ़ थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश

Livevns.news Desk
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