सिगरेट और तंबाकू के खिलाफ छापेमारी में 05 दुकानदारों पर जुर्माना

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सिगरेट और तंबाकू के खिलाफ छापेमारी में 05 दुकानदारों पर जुर्माना


देवघर, 10 अप्रैल (हि.स.)। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत देवघर जिले में कोटपा (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003) के प्रावधानों को लागू करने के लिए शुक्रवार को छापामारी अभियान चलाया गया। यह अभियान सिविल सर्जन डॉ रमेश कुमार और जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी डॉ मनोज कुमार गुप्ता के निर्देश पर संचालित किया गया।

सहायक अवर निरीक्षक सुरेश कुमार रवानी एवं अभिमन्यु कुमार के नेतृत्व में टीम ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर बाजार और चोपा मोड़ के विभिन्न स्थानों पर जांच की। अभियान के दौरान कुल 18 दुकानों की जांच की गई, जिसमें कोटपा-2003 के नियमों का उल्लंघन करने वाले 05 दुकानदारों से कुल 800 रुपये जुर्माना वसूला गया।

सहायक अवर निरीक्षक ने बताया कि यह कार्रवाई युवाओं को नशे से दूर रखने और कानून के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। विशेष रूप से यह जांच की गई कि स्कूल के 100 गज के दायरे में कोई तंबाकू उत्पाद की बिक्री तो नहीं हो रही है।

जिन दुकानों पर तंबाकू उत्पाद से संबंधित विज्ञापन पोस्टर लगे थे, उन्हें हटवाया गया और दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई। बताया गया कि कोटपा-2003 की धारा 05 के उल्लंघन पर दुकानदार को 1000 रुपये तक जुर्माना या दो वर्ष का कारावास अथवा दोनों हो सकते हैं, जबकि सप्लायर के लिए 5000 रुपये जुर्माना या 05 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आम नागरिकों से अपील की गई है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, तो कोटपा-2003 की धारा 4 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि बिना निर्धारित चेतावनी (कैंसर चेतावनी चित्र) वाले तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें और सिंगल सिगरेट की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर कोटपा-2003 की धारा 7 एवं 20 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / Anup Kumar Roy

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