अखिल भारतीय व्यावसायिक (शिल्प) वार्षिक परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू

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अखिल भारतीय व्यावसायिक (शिल्प) वार्षिक परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू


रांची, 04 जुलाई (हि.स.)। जिला प्रशासन की ओर से अखिल भारतीय व्यावसायिक (शिल्प) वार्षिक परीक्षा-2026 के शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संचालन को लेकर 06 से 10 जुलाई 2026 तक परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है।

इस संबंध में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने शनिवार को बीएनएसएस की धारा-163 के तहत आदेश जारी कर दिया है। परीक्षा प्रतिदिन सुबह 9.30 बजे से शाम 06 बजे तक आयोजित होगी, जबकि निषेधाज्ञा सुबह 6.30 बजे से रात 09 बजे तक प्रभावी रहेगी। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

उन्होंने यह आदेश रांची जिले के 40 सरकारी और निजी आईटीआई एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के लिए जारी किया है। प्रशासन ने परीक्षार्थियों, अभिभावकों और आम नागरिकों से निषेधाज्ञा का पालन करने एवं परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, हथियार लेकर चलने तथा किसी भी प्रकार की सभा या प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा।

सरकारी कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी और शवयात्रा को इससे छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने आशंका जताई है कि असामाजिक तत्व परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar

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