जेएसएससी परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्राें के आसपास निषेधाज्ञा लागू

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रांची, 08 अप्रैल (हि.स.)। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से आयोजित झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संचालन को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर) कुमार रजत ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

उन्हाेंने बुधवार काे जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर यह आदेश 12 अप्रैल की तडके सुबह 04 बजे से रात के 9.30 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान पांच या अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने और सभा या बैठक आयोजित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ लगाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास न हाे इसी बात पर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। परीक्षा को लेकर रांची जिले में 80 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से डीएवी, सेंट जेवियर्स, मारवाड़ी कॉलेज सहित विभिन्न स्कूल और कॉलेज शामिल हैं।

प्रशासन ने परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल की तैनाती भी की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar

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