रांची में हाईवे किनारे खड़े भारी वाहनों पर पुलिस की कार्रवाई, वसूला जुर्माना

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रांची में हाईवे किनारे खड़े भारी वाहनों पर पुलिस की कार्रवाई, वसूला जुर्माना


रांची, 26 सितंबर (हि.स.)। राजधानी रांची में सड़क और हाईवे किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े भारी वाहनों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राकेश रंजन के निर्देश पर यातायात पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक एसपी) राकेश सिंह के नेतृत्व में शनिवार को लगातार दूसरे दिन वाहनों की जांच की गई।

शहर के नेवरी गोलचक्कर, तिलता चौक समेत कई प्रमुख मार्गों पर चलाए गए अभियान के दौरान सड़क किनारे लापरवाही से खड़े कई भारी वाहन मिले। पुलिस ने संबंधित वाहनों पर जुर्माना लगाया और चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि हाईवे या प्रमुख सड़कों पर बिना सुरक्षा व्यवस्था के भारी वाहन खड़ा करने से हादसे का खतरा बढ़ता है। खासकर रात के समय रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर और पार्किंग लाइट के बिना खड़े वाहनों से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

जांच के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों को चेतावनी दी कि दोबारा नियमों का उल्लंघन मिलने पर जुर्माने के साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार, हाईवे पर अवैध पार्किंग के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत व्यस्त सड़कों या हाइवे पर बिना किसी जायज वजह के वाहन खड़ा करके छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। यदि कोई बड़ा वाहन बिना किसी उचित कारण के सड़क किनारे या हाइवे पर खड़ा पाया जाता है, तो उस पर 1500 रुपया तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

यदि कोई वाहन खराब हो जाता है और उसे पार्किंग लाइट, इंडिकेटर या रिफ्लेक्टर के बिना बीच सड़क या किनारे छोड़ दिया जाता है, तो चालक या मालिक पर पांच हजार रुपया तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों या वाहन मालिकों को छह महीने से लेकर एक साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है।

रांची पुलिस ने साफ कर दिया है कि यह विशेष अभियान केवल दो दिनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी नियमित रूप से चलाया जाएगा।--------------

हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे

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