रामगढ़ के पेट्रोल पंपों पर लागू होगा नो हेलमेट, नो फ्यूल नियम
रामगढ़, 01 अक्टूबर (हि.स.)। जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिले के सभी पेट्रोल पंपों और सीएनजी केंद्रों पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों और बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चालकों को ईंधन नहीं देने का निर्देश जारी किया गया है।
सभी पेट्रोल पंपों के प्रवेश और निकास द्वार पर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के पेट्रोल नहीं मिलेगा संबंधी बैनर एवं होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया गया है।
प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों को चालू और क्रियाशील रखने का निर्देश दिया है। औचक निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पेट्रोल पंप प्रबंधक या संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने आम लाेगाें से सड़क सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा नियमों का पालन स्वयं के साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश

