अफीम तस्करी में दोषी को 15 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 1.50 लाख का जुर्माना

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अफीम तस्करी में दोषी को 15 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 1.50 लाख का जुर्माना


चतरा, 06 अक्टूबर (हि.स.)। व्यवहार न्यायालय चतरा स्थित विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने अफीम तस्करी के मामले के दोषी रामदेव कुमार साव उर्फ जितेंद्र उर्फ जीतन को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला पांच जुलाई 2021 का है। सदर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक दिनेश कुमार हेम्ब्रम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रामदेव के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान उसके घर से पांच किलोग्राम गीला अफीम, 1.8 किलोग्राम कट और 20 हजार रुपये नकद बरामद किए गए थे। पुलिस ने मौके से रामदेव को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

मामले में करीब पांच वर्षों तक न्यायालय में सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन के अनुसार गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपित के खिलाफ आरोप साबित हुए, जिसके बाद अदालत ने कठोर सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि जिला अभियोजन कार्यालय की ओर से एनडीपीएस सहित गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण पैरवी सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / जितेन्द्र तिवारी

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