सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में विधायक प्रदीप यादव को एक साल का सजा, पूर्व विधायक रंधीर सिंह समेत अन्य हुए रिहा
दुमका, 04 मई (हि.स.)। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में सोमवार को गोड्डा के पोड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को एक साल का सजा सुनाया गया। सजा एमपी-एमएलए की विशेष न्यायाधीश मोहित चौधरी की अदालत ने सुनाया।
वहीं भाजपा के पूर्व विधायक रंधीर सिंह समेत 14 नामजद आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश सुनाया। जानकारी के अनुसार केस वर्ष 2010 का है।
तत्कालीन झारखंड विकास मोर्चा
के नेता प्रदीप यादव एवं रंधीर सिंह रहते हुए सूखाड़ के मुद्दे लेकर देवघर समहारणालय का घेराव किया था। जिसमे देवघर नगर थाना कांड संख्या 363/2010 के तहत सुसंगत धाराओं में दर्ज हुई थी।
इस मामले मे दोनों नेता सहित अन्य कार्यकर्त्ता पर प्रशासन के द्वारा डिटेन किए गये थे। तत्कालीन झाविमों कार्यकर्त्ता को केकेएम देवघर स्टेडियम से प्रशासन से छुड़ा कर ले जाने का प्रदीप यादव पर आरोप लगा था ।
इस मामले में विधायक सहित 14 लोगों को नामजद आरोपित बनाया
गया था।
हालांकि न्यायायल की ओर से
दो साल से कम सजा होने के कारण जमानत दे दी गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / नीरज कुमार

