जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते सहित अन्य आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

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जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते सहित अन्य आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित


जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते सहित अन्य आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित


रांची, 02 सितंबर (हि.स.)। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में बुधवार को जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में आरोपित जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते सहित अन्य आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अन्य आरोपितों में अभय तिवारी, सौरभ सुमन और अरविंद कुमार शामिल है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीआईडी और बचाव पक्ष की बहस और दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछली सुनवाई के दौरान सीआईडी की तरफ से करीब 1000 पन्नों की केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। इसमें आरोपितों के विरुद्ध कई साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि एल खियांग्ते करीब एक वर्ष तक जेपीएससी के अध्यक्ष थे। श्वेता गुप्ता का कार्यकाल भी जेपीएससी में लंबा रहा था। वहीं, अभय तिवारी और उसके परिवार के कई सदस्यों को जेपीएससी की अलग-अलग परीक्षाओं के जरिए कई नियुक्तियां मिली हैं। सभी आरोपितों को सीआईडी ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं।

सीआईडी ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता को लेकर कांड संख्या 16/2026 दर्ज की है और अब तक इस केस में लगभग 30 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एल खियांग्ते पर परीक्षा में शामिल एजेंसियों से कमीशन के तौर पर मोटी रकम लेने का आरोप है। एल खियांग्ते की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार और अधिवक्ता चंदना कुमारी ने पक्ष रखा।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे

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