फूड वेंडर्स को रखना होगा स्वच्छता का ध्यान, गाइडलाइन जारी

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फूड वेंडर्स को रखना होगा स्वच्छता का ध्यान, गाइडलाइन जारी


देवघर, 05 मई (हि.स.)। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देश पर जिले में सड़क किनारे भोजन बेचने वाले फूड वेंडर्स और अन्य खाद्य इकाइयों के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

यह निर्देश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जारी किए गए हैं। इसके अनुसार सभी फूड वेंडर्स को अनिवार्य रूप से निबंधन प्राप्त कर ही खाद्य कारोबार संचालित करना होगा। जारी निर्देशों में कहा गया है कि वेंडर्स को कचरा, अपशिष्ट जल, खुली नालियों और आवारा पशुओं जैसे संदूषण के स्रोतों से दूर रहकर काम करना होगा।

वेंडिंग कार्ट (रेहड़ी) की सतह मजबूत, जंग-रोधी और साफ-सुथरी होनी चाहिए और उसे धूल, हवा और धूप से सुरक्षित रखा जाए। उपयोग में नहीं रहने पर गाड़ियों को साफ स्थान पर रखना अनिवार्य होगा। खाद्य स्टॉल संचालकों को ढक्कनयुक्त कूड़ेदान की व्यवस्था करनी होगी और कार्यस्थल जमीन से कम से कम 60-70 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए।

इसके अलावा शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने, बचे हुए भोजन का पुनः उपयोग नहीं करने और फ्रिज का तापमान 03 से 07 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

उपायुक्त ने कहा कि निर्देशों का पालन में लापरवाही बरतने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / Anup Kumar Roy

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