निगम ने नियमों के उल्लंघन पर पांच कोचिंग संस्थानों को किया सील

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निगम ने नियमों के उल्लंघन पर पांच कोचिंग संस्थानों को किया सील


रांची, 02 सितंबर (हि.स.)।

छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और भवन मानकों के पालन को लेकर रांची नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। विशेष जांच अभियान के तहत बुधवार को हरिओम टावर में संचालित पांच कोचिंग संस्थानों को नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सील कर दिया गया।

इसके साथ ही नगर निगम ने 18 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की है।

सील किए गए संस्थानों में द पाठशाला, पतंजलि आईएएस एकेडमी, मोशन एकेडमी, क्लैट प्रिपरेशन और चैतन्या आईएएस एकेडमी शामिल हैं। जांच के दौरान फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरण, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत सुरक्षा, पर्याप्त वेंटिलेशन, सुरक्षित प्रवेश-निकास, क्षमता के अनुरूप नामांकन, पर्याप्त जगह, ट्रेड लाइसेंस सहित भवन संबंधी मानकों की जांच की गई।

नगर निगम के अनुसार संबंधित संस्थानों में फायर एनओसी, अग्नि सुरक्षा, प्रवेश-निकास, वेंटिलेशन और पर्याप्त जगह सहित कई मानकों में गंभीर कमियां मिलीं।

साथ ही कोचिंग संस्थानों की ओर से झारखंड नगरपालिका अधिनियम और झारखंड म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के प्रावधानों का पालन नहीं पाया गया था। संस्थान बिना वैध ट्रेड लाइसेंस संचालित मिले।

अनियमितताएं मिलने पर राजस्व और नगर निवेशक शाखा ने नोटिस जारी कर तीन दिन में अनुपालन का अवसर दिया था। अवधि समाप्त होने के बावजूद सुधार नहीं होने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।

नगर निगम ने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य कार्रवाई के साथ विद्यार्थियों को सुरक्षित और मानक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। शेष चिन्हित संस्थानों पर भी नियमानुसार कार्रवाई जारी है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar

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