कम उम्र में वाहन चलाना दंडनीय अपराध : गौरव

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कम उम्र में वाहन चलाना दंडनीय अपराध : गौरव


रांची, 19 दिसंबर (हि.स.)। समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शुक्रवार को गंगा प्रसाद बुधिया सरस्वती विद्या मंदिर, मोराबादी में सड़क सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन किया गया।

सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर जिला सड़क सुरक्षा अभियंता गौरव कुमार ने कहा कि 18 वर्ष के कम आयु के विद्यार्थियों के लिए वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। उन्‍होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों के पकडे जाने पर उनके अभिभाावकों पर जुर्माने के साथ जेल की भी सजा हो सकती है। इसका कानूनी प्रावधान है।

मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने, नाबालिगों केे वाहन चलाने के दुष्परिणाम भुुुुुगतने और सड़क दुर्घटनाओं में मानवीय संवेदना बनाए रखने की बातें बताई।

वहीं विशिष्‍ट अतिथि ट्रस्टी आनंद केडिया ने बताया कि सेमिनार के माध्यम से विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के लिए अपने घर, पड़ोस, और समाज के हर लोगों को जागरूकता करना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि बच्चे इस संदेश को अपने आसपास पहुंचाएं। बच्चे बताएं कि जीवन अनमोल है और यदि सड़क पर दुर्घटना हुई तो घर के साथ समाज को भी नुकसान उठाना पडता है। उन्‍होंने सडक पर किसी भी हाल में रील नहीं बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि सडक पर किसी तरह की दुघर्टना होती है तो सबसे पहले मानवता का परिचय दें और हादसे के शिकार व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएं एवं एक नेक नागरिक का परिचय दें।

सेमिनार में उमेश केडिया, स्मिता केडिया, आशुतोष द्विवेदी, उप प्राचार्य आनंद प्रकाश मिश्र, आचार्य मृत्युंजय प्रकाश पाठक सहित अन्‍य मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar

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