हत्या और डायन प्रताड़ना के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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हत्या और डायन प्रताड़ना के दोषी को आजीवन कारावास की सजा


दुमका, 30 जून (हि.स.)। डायन प्रताड़ना और हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को राजेश किस्कू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने राजेश पर 20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर 06 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इससे संबंधित मामला टोंगरा थाना में दर्ज किया गया था। जुर्माना की राशि पीड़ित को भुगतान करना होगा।

मामले में 11 गवाहों की गवाही पर न्यायालय ने फैसला सुनाया। मामले में सरकार का पक्ष अपर लोक अभियोजन भवेंद्र कुमार सोरेन ने रखा। जानकारी के अनुसार 16 सितंबर 2020 में टोंगरा थाना क्षेत्र के पोड़बथान गांव निवासी नाबालिग प्रदीप किस्कू के बयान पर हत्या और डायन उत्पीड़न का मामला आरोपित रिश्तेदार राजेश के खिलाफ दर्ज कराया गया था।

सूचक ने बताया कि डायन के संदेह पर उसकी मां फुलमुनी मुर्मू की चाकू गोंद हत्या कर दी गई थी। बीच-बचाव करने पहुंचे उसके पिता रविलाल किस्कू को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचक ने अपनी जान किसी प्रकार गांव में अन्य परिजन के यहां छुपकर बचाई। घटना की सूचना पर पुलिस मामले में आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / नीरज कुमार

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