अधिग्रहित भूमि का नहीं मिला मुआवजा, कुर्क होगी डीसी की संपत्ति

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अधिग्रहित भूमि का नहीं मिला मुआवजा, कुर्क होगी डीसी की संपत्ति


रामगढ़, 29 जून (हि.स.)। ग्रामीणों के भूमि अधिग्रहण के मामले में मुआवजे की रकम का भुगतान जिला प्रशासन की ओर से नहीं करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश शिवेंदु द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को रामगढ़ डीसी की संपत्ति कुर्क करने का सुनाया। कुर्की जब्ती को लेकर पहले भी जारी दो आदेश इसी न्यायालय ने जारी किया था। इस बार यह मामला एनएचएआई से जुड़ा हुआ है।

मामले के अनुसार सड़क निर्माण के लिए रामगढ़ में बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। लेकिन अधिगृहित भूमि के मुआवजे की रकम को लेकर भू-स्वामी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत के अनुसार वर्ष 2005 में पारित अवार्ड के तहत याचिका कर्ताओं को भुगतान किया जाना था। जिसमें मूल मुआवजा राशि और 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज शामिल है।

न्यायालय ने कहा कि अब तक कुल 02 करोड़ 20 लाख 12 हजार 247 रुपये 67 पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। अदालत ने बैलिफ को निर्देश दिया कि वह डीसी से संबंधित सरकारी वाहनों सहित अन्य चल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश का तामिला कर रिपोर्ट समर्पित करें। बैलिफ को वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 08 जुलाई 2026 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश

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