कचरा प्रबंधन के लिए रांची नगर निगम ने बीडब्ल्यूजी पंजीकरण को किया अनिवार्य

WhatsApp Channel Join Now

रांची, 24 जून (हि.स.)। रांची नगर निगम ने शहर के सभी बल्क वेस्ट जेनरेटर (बीडब्ल्यूजी) के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 के तहत बुधवार से एसडब्ल्यूएम सीपीसीबी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। निगम ने जारी विज्ञप्ति में संबंधित संस्थानों और प्रतिष्ठानों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की है।

नगर निगम के अनुसार ऐसे सभी संस्थान, जिनका बिल्ट-अप एरिया 20 हजार वर्गमीटर या उससे अधिक है, प्रतिदिन 40 हजार लीटर या उससे अधिक जल की खपत होती है या फिर प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस कचरा उत्पन्न होता है, उन्हें बल्क वेस्ट जेनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। नगर निगम की ओर से इस संबंध में बुधवार काे जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

यह पहल शहर में स्वच्छता और बेहतर कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निगम ने बताया कि एसडब्ल्यूएम सीपीसीबी पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से कचरा प्रबंधन, सोर्स सेग्रिगेशन, प्रोसेसिंग तथा नियमों के अनुपालन की निगरानी की जाएगी। इससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

रांची नगर निगम ने आवासीय परिसरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों तथा अन्य पात्र इकाइयों से निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar

Share this story