मांस-मछली बिक्री पर कार्रवाई, जसीडीह में दुकान सील

WhatsApp Channel Join Now
मांस-मछली बिक्री पर कार्रवाई, जसीडीह में दुकान सील


देवघर, 01 अगस्त (हि.स.)। राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था और मेला क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम प्रशासन ने पूरे श्रावण मास के लिए मेला क्षेत्र में पशु वध और मांस-मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है।

प्रतिबंध के बावजूद कुछ क्षेत्रों में चोरी-छिपे पशु वध और मांस-मछली की बिक्री की शिकायतें मिलने पर नगर आयुक्त के निर्देश पर एक गोपनीय जांच दल का गठन किया गया। टीम ने कोरियासा, जसीडीह, बरमसिया और बैद्यनाथपुर क्षेत्रों में औचक निरीक्षण एवं सघन जांच अभियान चलाया।

जांच के दौरान जसीडीह स्थित रोशन मीट शॉप में आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर नगर निगम की टीम ने दुकान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। वहीं जसीडीह की जलाल मीट शॉप, बरमसिया की बबलू मीट शॉप और कोरियासा और बैद्यनाथपुर में खुली पाई गई मीट दुकानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 7,500 रुपये का आर्थिक जुर्माना वसूला गया और संबंधित दुकानदारों को अंतिम चेतावनी दी गई।

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रावणी मेला अवधि के दौरान ऐसे गोपनीय जांच अभियान लगातार जारी रहेंगे। प्रशासन ने सभी मांस और मछली विक्रेताओं से नगर निगम के आदेश का पूर्ण पालन करने एवं पवित्र श्रावणी मेले को स्वच्छ, अनुशासित और श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / Anup Kumar Roy

Share this story