भ्रामक दावों वाले 115 खाद्य उत्पादों की सघन जांच, बाजार से स्टॉक हटाने का निर्देश

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भ्रामक दावों वाले 115 खाद्य उत्पादों की सघन जांच, बाजार से स्टॉक हटाने का निर्देश


देवघर, 05 सितंबर (हि.स.)। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली और झारखंड के अपर मुख्य सचिव-सह-खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर अमानक, मिस-लेबलिंग और भ्रामक दावों वाले खाद्य उत्पादों के खिलाफ राज्यव्यापी सघन जांच एवं प्रवर्तन अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में देवघर में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, देवघर-1 की ओर से खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में एफ एसएसएआइ की ओर से नियमों के उल्लंघन और भ्रामक प्रचार के लिए चिन्हित 115 उत्पादों/कंपनियों की सूची जारी की गई है। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों, वितरकों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इन उत्पादों के उपलब्ध स्टॉक को बाजार से तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया है।

जारी सूची में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले कई चर्चित उत्पाद और ब्रांड शामिल हैं। इनमें पतंजलि फूड्स लिमिटेड का पतंजलि दूध बिस्कुट, फेरेरो इंडिया का किंडर जॉय, इसके अलावा स्टिंग एनर्जी, रेड बुल, मॉन्स्टर एनर्जी, हेल एनर्जी, एड्रेनालाईन रश, कैम्पा एनर्जी और गैटोरेड स्पोर्ट्स ड्रिंक जैसे कैफीनयुक्त पेय पदार्थ शामिल हैं।

इसके अलावा बिस्लेरी, रॉ प्रेसर्री मैंगो ड्रिंक, मास्टरचाउ रेमन नूडल्स, लोटो चोको पाई, डाबर हार्ट केयर सहित विभिन्न कंपनियों के ब्रेड, टोफू और बेबी फूड उत्पाद भी सूची में शामिल बताए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने, भ्रामक दावे करने या गलत ब्रांडिंग वाले उत्पादों की बिक्री जारी रखने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम उपभोक्ताओं से भी सतर्क रहने की अपील की है। विभाग ने लोगों से पैकेजिंग पर लिखे दावों और पोषण संबंधी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ने और संदिग्ध या भ्रामक दावे वाले खाद्य उत्पादों की खरीद से बचने की सलाह दी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Anup Kumar Roy

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