हिट एंड रन मामले में नए कानून का विरोध, तीन दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन भी चालकों ने किया प्रदर्शन

हिट एंड रन मामले में नए कानून का विरोध, तीन दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन भी चालकों ने किया प्रदर्शन
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हिट एंड रन मामले में नए कानून का विरोध, तीन दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन भी चालकों ने किया प्रदर्शन


पलामू, 2 जनवरी (हि.स.)। बस समेत अन्य वाहन के चालकों ने नए हिट एंड रन कानून में बदलाव की मांग को लेकर 1 से 3 जनवरी तक हड़ताल की घोषणा की है। मामले में पलामू चालक संघ के तत्वावधान में मेदिनीनगर शहर में दूसरे दिन मंगलवार को जमकर प्रदर्शन किया गया और पुराने कानून को लागू करने की मांग की गई। मेदिनीनगर शहर के प्रमुख मार्गाे से प्रदर्शन करते हुए चालकों ने रेडमा चौक पर धरना दिया। बसों का परिचालन भी ठप है। बस पड़ाव से करीब डेढ़ सौ बसों का आना जाना नहीं हो पाया। बस पड़ाव में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है।

बता दे कि केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन मामले में कठोर नियम लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस कानून को लोकसभा में पास किया है। नए कानून के मुताबिक अब वाहन चलाने वाले ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा के साथ ही 7 लाख का जुर्माना लगाने का प्राविधान किया गया है। जबकि पुराने हिट एंड रन मामले में ड्राइवर को थाने से जमानत मिल जाती थी। इसके अलावा अभी तक इस अपराध में दो साल की सजा का प्रावधान था।

सोमवार से इसके विरोध में चालक आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पलामू चालक संघ ने बताया कि बस या अन्य वाहनों के चालक जानबूझकर कभी भी एक्सीडेंट नहीं करते। हादसे के बाद बड़े वाहन के चालकों को दोषी ठहरा दिया जाता है।

उन्होंने नए कानून में बदलाव लाने की मांग की। चालकों ने यह भी कहा कि अगर संशोधन नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन तेज किया जाएगा, जिससे सरकार को भारी नुकसान होगा। चालकों ने इस नए नियम को काला कानून बताया।

हिन्दुस्थान समाचार/दिलीप

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