हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार जुर्माना

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार जुर्माना
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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार जुर्माना


पलामू, 20 दिसंबर (हि.स.)। जिला व्यवहार न्यायालय के षष्टम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरेश कुमार की अदालत ने रोहतास जिले के अमझौर थाना क्षेत्र अंतर्गत चितौली बालपर निवासी भीम खरवार को हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

इस मामले में शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेड़मा झरना टोली निवासी लखन खरवार ने भीम खरवार व अन्य दो लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिक शहर थाना में दर्ज करायी थी। शहर थाना कांड संख्या 344 /2013 दिनांक 27 जुलाई, 2013 को भादवि की धारा 448, 341, 342, 324, 307/34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सूचक की मौत के बाद धारा 302 जोड़ा गया था।

उल्लेखनीय है कि 26 जुलाई, 2013 को रात्रि 11 बजे भीम खेरवार ने अन्य के साथ मिलकर रेडमा रांची रोड भगवती अस्पताल के पास स्थित लखन खरवार के घर में घुसकर छुरे से उसके पेट, गला, ललाट, दाहिने हाथ की कलाई एवं ठुड़ी पर वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। इलाज के दौरान लखन खरवार की मौत रांची स्थित रिम्स में हो गई थी। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर भीम खरवार को दोषी पाया। इस केस के दो नामजद अभियुक्त फरार चल रहे हैं, जिनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत है।

हिन्दुस्थान समाचार/ दिलीप कुमार/चंद्र प्रकाश

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