हत्या के चार दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास

हत्या के चार दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास
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हत्या के चार दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास


पलामू, 5 जून (हि.स.)। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के तृतीय जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शंकर कुमार महराज की अदालत ने हत्या के चार दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। सजा पाने वाले में चैनपुर थाना अंतर्गत गुरहा निवासी गुड़ु पासी, रामावतार पासी, महेश पासी, सुनीता देवी शामिल हैं।

चैनपुर थाना क्षेत्र के गुरहा के विकास कुमार पासी के फर्द बयान पर उक्त चार लोगों के विरुद्ध चैनपुर थाना में कांड संख्या 468/2020, दिनांक 20 दिसंबर 2020 को नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। आरोप था कि अभियुक्तों का मृतक अजय राम पासी से रास्ता की जमीन को लेकर विवाद था। उसके संबंध में पूर्व में गाली गलौज एवं झगड़ा हुआ था। 19 दिसम्बर 2020 को अजय राम पासी मजदूरी के लिए गया था, लेकिन देर शाम तक वह वापस नहीं लौटा तो उसका पुत्र विकास कुमार पासी तथा पत्नी गीता देवी खोजने के लिए निकले, लेकिन उस दिन उसका पता नहीं चला।

20 दिसंबर को विकास और उसकी मां सुबह से ही अजय को ढूढ रहे थे। इसी क्रम में डुमरिया बांध पर पहुंचे तो देखा कि अजय का शव वहां पड़ा है तथा ललाट पर चोट लगा हुआ था। उसके गर्दन के दाहिने तरफ जख्म के निशान था।

अजय राम पासी की हत्या टांगी से काटकर की गयी थी तथा शव छुपाने के उद्देश्य से डुमरिया बांध के पास ले जाकर फंेक दिया गया था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए चारो आरोपी को 302/34 में सश्रम आजीवन कारावास की सजा व साढ़े सात हजार रुपये सभी को जुर्माने की सजा भी सुनाई है। वही 201/34 में पांच वर्ष की सजा व पांच पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हिन्दुस्थान समाचार/दिलीप

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