रामगढ़ में वैष्णवी और ग्लोब प्लांट की जमीन समेत 58.79 एकड़ पर सरकार का होगा कब्जा

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रामगढ़ में वैष्णवी और ग्लोब प्लांट की जमीन समेत 58.79 एकड़ पर सरकार का होगा कब्जा


रामगढ़, 7 अगस्त (हि.स.)। रामगढ़ के रउता वन क्षेत्र में स्थापित ग्लोब स्टील और वैष्णवी फेरो टेक समेत 25 लोगों की जमीन पर सरकार अपना दखल कब्जा करेगी। रामगढ़ डीसी चंदन कुमार ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया है। सबसे पहले 58.79 एकड़ जमीन जो गलत तरीके से जमाबंदी की गई थी, उसे सरकार के दखल कब्जे में लाने का आदेश दे दिया गया है। अंचल अधिकारी इस मामले में जल्द ही पहल शुरू करेंगे।

डीसी चंदन कुमार ने मांडू, रामगढ़, पतरातु और गोला के अंचल अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के उप सचिव भागीरथ प्रसाद के द्वारा जारी किए गए आदेश के आधार पर रामगढ़ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

उल्लेखनीय है कि रामगढ़ जिले के विभिन्न प्रखंडों में कर्मचारियों, पदाधिकारियों की मिली भगत से भूमाफियाओं के द्वारा सरकारी जमीन और वन क्षेत्र की जमीन की गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर ली गई थी। उस जमाबंदी के आधार पर सैकड़ो दस्तावेज भी तैयार कर लिए गए थे। मांडू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रउता वन क्षेत्र में उन्हें गलत दस्तावेजों के आधार पर दर्जनों फैक्टरी का निर्माण भी कर दिया गया था। सबसे पहले ग्लोब स्टील फैक्ट्री और वैष्णवी फेरो टेक प्लांट की जमाबंदी रद्द की गई है। इसलिए सबसे पहले उनकी जमीन पर सरकार अपना दखल कब्जा करेगी। इसके बाद रउता वन क्षेत्र में 9 अन्य प्लांट जिनकी जमाबंदी भी 5 महीने पहले ही रद्द हो चुकी है, उनके दस्तावेजों पर शीघ्र ही आदेश आने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि गैरमंजरूआ खास किस्म जंगल भूमि पर अवैध संदेश रूप से कायम जमाबंदी को लेकर बीएलआर एक्ट 1950 की धारा 4-एच के तहत उपायुक्त ने सुनवाई की थी। इस सुनवाई के दौरान जमीन मालिकों ने सारे अभिलेख प्रस्तुत किए। जांच के दौरान जमीन से जुड़े हुए सारे दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिसके आधार पर डीसी चंदन कुमार ने उनकी जमाबंदी रद्द करने के आदेश जारी किया। इस आदेश की संपुष्टि का प्रस्ताव हजारीबाग कमिश्नर को भेजा गया था। इस प्रस्ताव पर कमिश्नर ने संस्तुति प्रदान की और पूरे अभिलेख को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग भेज दिया। इस आधार पर सरकार ने 25 लोगों की जमाबंदी रद्द कर उस जमीन पर तत्काल दखल कब्जा करने का आदेश दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश / चन्द्र प्रकाश सिंह

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