पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट उल्लंघन पर रांची के डायग्नोस्टिक सेंटर की अल्ट्रासाउंड मशीन सील
रांची, 24 अगस्त (हि.स.)। रांची के बरियातू स्थित फर्स्ट पॉइंट डायग्नोस्टिक सेंटर की अल्ट्रासाउंड मशीन को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के नियमों के उल्लंघन के मामले में सोमवार को सील कर दिया गया। जिला स्तरीय निरीक्षण टीम ने सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद के निर्देश पर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई।
निरीक्षण के दौरान सेंटर में अल्ट्रासाउंड मशीन खुली मिली और जांच कराने के लिए मरीज भी मौजूद थे। हालांकि, सेंटर में अल्ट्रासाउंड जांच करने वाले चिकित्सक डॉ. सुहास टेटरवे मौजूद नहीं थे। निरीक्षण टीम के अनुसार, अधिकृत चिकित्सक की अनुपस्थिति में अल्ट्रासाउंड मशीन का खुला रहना पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन है।
जांच के दौरान सेंटर में एंटीनैटल केयर (एएनसी) रजिस्टर के उचित तरीके से रखरखाव नहीं किए जाने की बात भी सामने आई। टीम ने इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया। साथ ही सेंटर में अल्ट्रासाउंड जांच का काम तत्काल प्रभाव से बंद रखने का निर्देश दिया गया।
निरीक्षण टीम में डॉ. तवा रिजवी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। टीम ने सेंटर में उपलब्ध दस्तावेजों और जांच संबंधी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।
सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद ने कहा कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की लगातार निगरानी और जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित केंद्र के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, प्रसव पूर्व भ्रूण के लिंग की जांच और लिंग चयन जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। विभाग ने सभी संबंधित केंद्रों को निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।---------------
हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे

