यदि नहीं है वोटर कार्ड तो भी आप दे सकेंगे वोट

यदि नहीं है वोटर कार्ड तो भी आप दे सकेंगे वोट
WhatsApp Channel Join Now
यदि नहीं है वोटर कार्ड तो भी आप दे सकेंगे वोट


यदि नहीं है वोटर कार्ड तो भी आप दे सकेंगे वोट


मतदान के लिए सिर्फ मतदाता सूची में नाम होना जरूरी : के रवि कुमार

रांची, 11 मई (हि.स.)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शनिवार को कहा कि चौथे चरण में मतदान वाले लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान को सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य समझते हुए 13 मई को मतदान करने जरूर जाएं।

उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं भी है या कहीं खो गया है तो उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यदि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो वे बिना वोटर पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) के भी मतदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र आना होगा।

बताया गया कि इन वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक/ डाकघर पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र- राज्य या सरकारी उपक्रम द्वारा जारी फोटो युक्त सर्विस आई कार्ड, सांसदों- विधायकों- विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र एवं यूनिक डिसेबिलिटी आई कार्ड शामिल हैं।

इसलिए उन्होंने सार्वजनिक अपील की कि यदि किसी पंजीकृत मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो भी वह उपरोक्त 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ लेकर मतदान करने जरूर जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / वंदना/प्रभात

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story