ईओडब्ल्यू ने उडी निवासी पर 30 लाख रुपये के पशुधन धोखाधड़ी मामले में आरोप पत्र किया दाखिल

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श्रीनगर, 27 दिसंबर (हि.स.)। कश्मीर की अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने उडी निवासी के खिलाफ 30 लाख रुपये के पशुधन धोखाधड़ी मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप है कि उसने सरकारी योजना की आड़ में फर्जी समझौते और बाउंस चेक जारी करके एक पशु व्यापारी को धोखा दिया।

जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी ने व्यापारी को सरकारी कोटा योजना के तहत भुगतान का वादा करके लाखों रुपये के पशुधन की आपूर्ति करने के लिए फुसलाया था। कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 17/2023 में आरोपी मुनीर अहमद कटारिया पुत्र नूरुद्दीन कटारिया निवासी उडी सलामाबाद मौजूदा समय में शुत्रलू रोहामा जिला बारामूला के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

मामला पशुधन की बिक्री से संबंधित धोखाधड़ी और भारी धनराशि के गबन की लिखित शिकायत से उत्पन्न हुआ। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे सरकारी अनुसूचित जनजाति कोटा योजना के तहत भुगतान का आश्वासन देकर गाय और भेड़ें बेचने के लिए प्रेरित किया गया था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा विस्तृत जांच शुरू की गई और जांच के दौरान यह सामने आया कि मवेशी और भेड़ खरीदने-बेचने का व्यवसाय करने वाले शिकायतकर्ता ने लाखों रुपये मूल्य के गाय और भेड़ सहित पशुधन की आपूर्ति की थी।

बयान में यह भी लिखा है कि शुरू में उसका विश्वास जीतने के लिए आंशिक भुगतान किया गया था। बाद में आरोपी ने 30 लाख के कई चेक जारी किए जो अपर्याप्त राशि के कारण सभी अस्वीकृत हो गए। बार-बार आश्वासन देने के बावजूद शेष भुगतान कभी नहीं किया गया जिससे शिकायतकर्ता को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। इसमें आगे लिखा है कि जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ने सरकारी कल्याणकारी योजना के तहत खरीद के झूठे बहाने से भ्रामक समझौते करके और अनादृत एवं फर्जी चेक जारी करके सुनियोजित तरीके से काम किया जिससे शिकायतकर्ता को अनुचित नुकसान हुआ और उसने स्वयं अनुचित लाभ प्राप्त किया।

’ ’ बयान में कहा गया है, “इकट्ठे किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी मुनीर अहमद कटारिया के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 आरपीसी के तहत अपराध पूरी तरह से सिद्ध हो चुके हैं और न्यायिक निर्णय के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र विधिवत प्रस्तुत कर दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

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