50 लाख के भूमि घोटाले में आर्थिक अपराध शाखा ने चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की

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श्रीनगर, 20 दिसंबर (हि.स.)। कश्मीर की अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जाली दस्तावेज बनाकर और संपत्ति के विवरण में हेराफेरी करके एक खरीदार से 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है।

ईओडब्ल्यू द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि कश्मीर की अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की माननीय अदालत में आरपीसी की धारा 420 और 471 के साथ धारा 120-बी के तहत एफआईआर संख्या 02/2025 में चार आरोपियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर भूमि धोखाधड़ी के मामले में उनकी संलिप्तता के लिए चार्जशीट दायर की है। इसमें लिखा है कि गोपालपोरा चाडूरा, बडगाम निवासी स्वर्गीय गुलाम कादिर शेख के बेटे मोहम्मद अफजल शेख; मोहम्मद सिकंदर डार पुत्र गुलाम मोहम्मद डार निवासी चैनबल मीरगुंड पट्टन, बारामूला और अली मोहम्मद डार पुत्र मोहम्मद इब्राहिम डार निवासी चैनबल मीरगुंड पट्टन, बारामूला के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।

बयान में आगे कहा गया है कि यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ जिसमें आरोप लगाया गया है कि सितंबर 2022 में आरोपी भूमि दलालों और भूस्वामी ने शिकायतकर्ता को श्रीनगर के रणबीरगढ़-प्रतापगढ़ राजस्व क्षेत्र में स्थित चार कनाल जमीन खरीदने के लिए प्रेरित किया। शिकायतकर्ता को राजस्व रिकॉर्ड, नक्श-ए-अमिनी और भू-टैग वाली तस्वीरें दिखाई गईं ताकि जमीन के स्वामित्व और स्थान को साबित किया जा सके। इन बातों पर भरोसा करते हुए, शिकायतकर्ता ने 50 लाख का भुगतान किया जिसके बाद विक्रय विलेख पंजीकृत किया गया और कब्जा सौंप दिया गया। बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि साइट पर दिखाई गई जमीन विक्रय विलेख में उल्लिखित जमीन से मेल नहीं खाती।

जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता को सर्वे संख्या 207 के अंतर्गत आने वाली सुलभ जमीन दिखाई गई थी जबकि वास्तव में बेची गई जमीन सर्वे संख्या 94 के अंतर्गत थी जो एक दलदली भूमि है और वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। जांच में यह भी साबित हुआ कि आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करके शिकायतकर्ता को धोखा देने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की और उनका दुरुपयोग किया।

जांच से यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया है कि यह एक सुनियोजित आपराधिक साजिश थी। तदनुसार न्यायिक निर्णय के लिए आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

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