दहेज हत्या को दोषी पति और सास को 10 वर्ष कारावास की सजा

दहेज हत्या को दोषी पति और सास को 10 वर्ष कारावास की सजा
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दहेज हत्या को दोषी पति और सास को 10 वर्ष कारावास की सजा


पलामू, 21 दिसंबर (हि.स.)। जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या के दोषी पति और सास को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इनमें जिले के तरहसी थाना के ओझापतरा निवासी पति निरंजन साव, सास मनीता देवी शामिल हैं।

दोनों के खिलाफ पांच वर्ष पहले 08 अप्रैल, 2018 को भा.द.वि. की धारा 304 बी, 120 बी के तहत कांड संख्या 27/2018 दर्ज किया गया था। निरंजन ने मां के साथ मिलकर पत्नी खुशबू कुमारी को दहेज में दो लाख नकदी, सिलाई मशीन तथा वाशिंग मशीन नहीं लाने के कारण मिट्टी तेल डालकर जला दिया था। खुशबू को सदर अस्पताल डालटनगंज ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अदालत में साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए खुशबू कुमारी के पति व सास को सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार/ दिलीप कुमार/चंद्र प्रकाश

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