भाजपा नेता गोपाल चौरसिया हत्याकांड के आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा और जुर्माना

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भाजपा नेता गोपाल चौरसिया हत्याकांड के आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा और जुर्माना


भाजपा नेता गोपाल चौरसिया हत्याकांड के आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा और जुर्माना


भाजपा नेता गोपाल चौरसिया हत्याकांड के आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा और जुर्माना


पलामू, 4 मई (हि.स.)। गढ़वा जिले के रमकंडा बाजार में भाजपा नेता गोपाल चौरसिया की सरेआम कुल्हाड़ी से काटकर हत्या मामले में आठ दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गढ़वा राजेश शरण सिंह की अदालत ने शुक्रवार को यह सजा सुनाई।

सजा पाने वालों में रमकंडा थाना निवासी चंद्रभूषण कुमार उर्फ टुनु, उसके पिता महेंद्र प्रसाद, नागरिक संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद व इनके भाई बसंत प्रसाद, प्रदीप प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद, संदीप प्रसाद व लालदीप प्रसाद शामिल हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक जगदेव साहू एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ब्रिजदेव विश्वकर्मा ने पैरवी की।

उल्लेखनीय है कि रमकंडा के बाजार टोला निवासी भाजपा नेता गोपाल चौरसिया की 23 अक्टूबर, 2019 की शाम 5.15 मिनट पर रमकंडा बाजार में सरेआम दौड़ाकर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गयी थी। इस घटना के बाद भाजपा नेता की बेटी दीपा ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हत्यारोपितों की गिरफ्तारी के लिए रमकंडा में आंदोलन किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन कुछ दिनों बाद कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी थी।

हिन्दुस्थान समाचार/ दिलीप कुमार/चंद्र प्रकाश

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