बाल विवाह पर मीडियाकर्मियों के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

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बाल विवाह पर मीडियाकर्मियों के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन


बाल विवाह पर मीडियाकर्मियों के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन


पलामू, 4 नवंबर (हि.स.)। समाज कल्याण विभाग की ओर से शनिवार को समाहरणालय के सभागार में शनिवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत जिले के मीडियाकर्मियों के बीच उन्मुखीकरण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने कहा कि बाल विवाह रूकवाने में हमारी जितनी जिम्मेवारी है उतनी की मीडिया की भी है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह आज भी हमारे समाज में मौजूद है जो कि कहीं से सही नहीं है। इसे कैसे रोका जाये और इससे जुड़े कानूनों और प्रावधानों से आपको अवगत कराने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

बाल विवाह को लेकर आमजनों के बीच व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में सब सभी से अपील है कि जिले को बाल विवाह से पूरी तरह से मुक्त करने के इस अभियान में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से जुड़ी शिकायत के लिए चाइल्ड लाइन के नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावे उन्होंने बाल विवाह के संबंध में मीडिया के दायित्वों, बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानून में मीडिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के विषय पर चर्चा की।

बाल विवाह विषयक पर लिखे जाने वाली खबरों में क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए इस पर भी प्रकाश डाला गया। इसके पूर्व यूनिसेफ के प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनटोर ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी मीडिया कर्मियों को बाल विवाह से जुड़े आंकड़ों से अवगत कराया।

हिन्दुस्थान समाचार/दिलीप

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