जमीन विवाद में वृद्ध की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना

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जमीन विवाद में वृद्ध की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना


जमीन विवाद में वृद्ध की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना


दुमका, 10 सितंबर (हि.स.)। जमीन विवाद में 55 वर्षीय वृद्ध के हत्या के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा व जुर्माना किया। न्यायालय ने जिले के सरैयाहाट प्रखंड के पांडेकेशों गांव में 14 अक्टूबर 20 को नरेश साह नामक वृद्ध की भाला और फरसा से प्रहार कर जान लेने वाले मिठू साह व प्रदुमन साह को अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाई।

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की अदालत ने दोशी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल की और सजा काटनी होगी। मामले में कुल 09 गवाहों की गवाही गुजरी। इस केस में सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक भवेंद्र सोरेन और बचाव पक्ष की ओर से सोमा गुप्ता ने बहस की।

मृतक के बेटे जितेंद्र साह ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि पिता नरेश साह का गांव के कुलदीप साह से जमीन का विवाद चल रहा था। घटना की दोपहर पिता घर के दरवाजे पर बैठे थे। तभी आरोपित अपने साथियों के साथ घर आया और गाली देने लगा। पिता ने गाली देने से मना किया तो झगड़ने लगा। कुछ समझ पाते, इससे पहले मिठू साह ने सीने में भाला घोंप दिया। पिता के जमीन पर गिरने के बाद फरसा से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद पिता को बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया गया, जहां दूसरे दिन इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / नीरज कुमार

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