60 दिनों तक स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में लगी निषेधाज्ञा

60 दिनों तक स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में लगी निषेधाज्ञा
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60 दिनों तक स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में लगी निषेधाज्ञा


पलामू, 8 जून (हि.स.)।जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन के निर्देशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर अनुराग कुमार तिवारी द्वारा युवाओं को नशे की लत से बचाने और जिले के स्कूलों समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू किया जाता हैं। यह निषेधाज्ञा सात जून के पूर्वाह्न 06 बजे से अगले 60 दिनों तक के लिए प्रभावी रहेगा।

राज्य सरकार से मिली गाइडलाइन के आलोक में यह निर्देश दिया गया। साथ ही जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूल-कॉलेजों में मादक पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक के लिए जागरुकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। इसकी रोकथाम के लिए जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में धारा 144 लगाने के आदेश पर अनुमंडल दण्डाधिकारी सदर ने कोटप्पा एक्ट की कंडिका-06 में वर्णित निषेधाज्ञा के तहत यह आदेश जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचेगा या बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा तथा बिक्री करने की अनुमति नहीं देगा।

हिन्दुस्थान समाचार/दिलीप

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