बेसहारा बच्चों का संरक्षण जरूरी, उनके साथ करें मैत्रीपूर्ण व्यवहार : पीडीजे 

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बेसहारा बच्चों का संरक्षण जरूरी, उनके साथ करें मैत्रीपूर्ण व्यवहार : पीडीजे 


चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण

पलामू, 28 नवंबर (हि.स.)। चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2024 के तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ व्यवहार न्यायालय स्थित सभा कक्ष में गुरुवार को किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पीडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव ने द्वीप प्रज्जवलित कर किया।

इस मौके पर पीडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि समाज में अभिवंचित, बेसहारा व अनाथ बच्चों को अधिकार सुनिश्चित करने की जरूरत है। बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने को लेकर नालसा के निर्देश पर गठित लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे जिन्हें तत्काल सहायता की जरूरत है वैसे बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर संरक्षण देना है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण निकाय, जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड के तालमेल से गठित टीम को बेहतर सेवा प्रदान करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे अभिवंचित, अनाथ हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। उन्होंने कहा कि पोक्सो एक्ट व बच्चों से जुड़े कानून की जानकारी कार्य करने वाले को होनी चाहिए। उन्होंने बाल विवाह, फ़ॉस्टर केयर, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में भी विस्तार से चर्चा की।

इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने कहा कि हम सभी को बच्चों के हित में कार्य करना चाहिए, ताकि बच्चे गलत राह पर नहीं जाएं। उन्होंने कहा कि वैसे बच्चे जो समाज के मुख्यधारा से अछूते हैं, उन्हें जानकारी प्रदान करें ताकि उनका विकास हो सके। उन्होंने बच्चों के अधिकार,पोक्सो एक्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना अपराध है। ऐसे बच्चों को सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ व ट्रेनर अमिताभ चन्द्र सिंह ने मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2024 के अंतर्गत बच्चों के लिए कानूनी सेवा यूनिट का गठन के बारे में चर्चा की। कहा कि इस कमेटी के माध्यम से वैसे अभिवंचित, अनाथ, बेसहारा बच्चों को चिन्हित करना है, जो समाज के मुख्यधारा से अभी भी दूर हैं।

उल्लेखनीय है कि मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2024 के अंतर्गत बच्चों के लिए कानूनी सेवा यूनिट का गठन किया गया है, जिसमें डालसा के सचिव, स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ, पैनल अधिवक्ता, पीएलभी को शामिल किया गया है,जो बच्चों के अधिकार और सुरक्षा को लेकर बनाए गए कानून के बारे में जानकारी देंगे।

इस मौके पर सीजेएम आनंद सिंह, निशिकांत जेएम, कमल प्रकाश रजिस्ट्रार, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ संतोष कुमार पांडेय, अधिवक्ता वीणा मिश्रा, हुसैन वारिस, ज्ञान रंजन, संजीव कुमार सिंह, मुक्तिनाथ तिवारी, सुधा कुमारी, विक्रम सहाय, संजय कुमार सिन्हा के अलावे पीएलभी सुचिता एक्का, माया कुमारी, रंजना कुमारी, करण कुमार थापा, कुसुमलता देवी, शैल शिखा, प्रेमलता कुमारी, सूचित कुमार, देवराज शर्मा आदि लोग उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप कुमार

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