चक्रवाती तूफान मोेंथा से हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को देगी सरकार : उपायुक्‍त

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चक्रवाती तूफान मोेंथा से हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को देगी सरकार : उपायुक्‍त


लोहरदगा, 4 नवंबर (हि.स.)।

उपायुक्त डॉ ताराचंद की अध्यक्षता में मंगलवार को चक्रवात के कारण हुई बारिश के बाद हुई फसल क्षति और मुआवजा को लेकर कार्यशाला का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। कार्यशाला में उपायुक्त ने बताया कि माह अक्टूबर 2025 के अंत में मोंथा चक्रवात के कारण जिला में दो-तीन दिनों तक बारिश हुई। बारिश के पूर्व कई किसानों ने धान की कटाई प्रारंभ कर दी थी जिसके कारण कई किसानों का कटा हुआ धान खेतों में ही रह गया और फसल की क्षति हुई। इसमें जिन किसानों ने खरीफ फसल अंतर्गत बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना निबंधन कराया था उन्हें फसल नुकसान के 72 घंटे के अंदर ही बीमा कंपनी को सूचित करने का प्रावधान है। उन्‍होंने बताया कि ऐसे किसान टॉल फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर सूचना दे सकते हैं। इस दौरान फसल क्षति और बीमा से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी। उपायुक्त ने सभी मुखिया और कृषक मित्रों को उक्त जानकारी से संबंधित किसानाें तक पहुंचाने और उनसे बात करने का निर्देश दिया। टॉल फ्री नम्बर पर कॉल कर बीमित किसान अपना पूरा विवरण देने काे कहा। उपायुक्‍त ने कहा कि शिकायत प्राप्त होने के बाद नियत समय सीमा के अंदर बीमा कंपनियों की ओर से जिला कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी के साथ स्थल निरीक्षण कर नुकसान हुए फसल की जांच की जाएगी।उन्‍होंने कहा कि जो किसान बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निबंधित हैं लेकिन उन्होंने अपनी फसल नहीं काटी है तो उन्हें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिंट के अंतर्गत हुई क्षति का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जो किसान बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निबंधित नहीं हैं, लेकिन उनकी फसल को क्षति पहुंची है वे कृषक मित्र, बीटीएम, एटीएम, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी या अंचल अधिकारी के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें पदाधिकारियों की ओर से किसानों के फसल क्षति का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा और ऐसे किसानों को आपदा के तहत लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोपी कृष्ण कुँवर

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