जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में ड्रग तस्कर की 2 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

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जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में ड्रग तस्कर की 2 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की


श्रीनगर, 10 दिसंबर (हि.स.)। श्रीनगर पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक कनाल जमीन के साथ एक तीन मंजिला आवासीय घर को जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ है।

यह संपत्ति शाल्टांग निवासी फैयाज अहमद भट के कब्जे में है, जो कुख्यात ड्रग तस्कर मंजूर अहमद भट के पिता हैं। फैयाज अहमद थाना परिम्पोरा के एनडीपीएस अधिनियम की एफआईआर संख्या 98/2025 यू/एस 8/22, 29 के मामले में शामिल था। जांच के दौरान पता चला कि उक्त संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से अवैध आय के माध्यम से अर्जित की गई थी। इस पर सक्षम प्राधिकारी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया। कानूनी प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में कुर्की की कार्यवाही की गई। कुर्की आदेश के अनुसार उक्त संपत्ति को बेचने, पट्टे पर देने, संशोधित करने या किसी तीसरे पक्ष का हित बनाने से प्रतिबंधित किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

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