कठुआ में आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों के आरोपी व्यक्ति को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया

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जम्मू, 9 दिसंबर(हि.स.)। विभिन्न आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए वांछित एक व्यक्ति को मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में कड़े सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदीप अंबेडकरिया, जिनका नाम पिछले दो वर्षों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज चार एफआईआर में दर्ज किया गया ।

पुलिस की एक टीम ने भड़काऊ भाषण देकर और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने के प्रयासों सहित विभिन्न अवैध गतिविधियों में शामिल आदतन अपराधी को हिरासत में लिया।

चार एफआईआर में आरोपी पर धारा 299 (जानबूझकर किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उनके धर्म या विश्वास का अपमान करके अपमानित करना) धारा 126 (2) (गलत तरीके से रोकना) और धारा 191 (2) (दंगा), धारा 270 (सार्वजनिक उपद्रव), धारा 351 (2) (धमकी देना), और धारा 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि चार मामलों के अलावा उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन कठुआ में कुछ प्रतिकूल रिपोर्ट भी दर्ज हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि उसकी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एक डोजियर तैयार किया गया और जिला मजिस्ट्रेट कठुआ को भेजा गया जिन्होंने बाद में पीएसए के तहत उसके खिलाफ हिरासत वारंट जारी किया।

अधिकारियों ने बताया कि अंबेडकरिया कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां अपलोड करने के बाद से फरार था जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं।

हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

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