उधमपुर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत वर्ष में 21 करोड़ की अवैध ड्रग संपत्तियां जब्त कीं

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उमदमपुर, 29 दिसंबर (हि.स.)। उधमपुर एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक बड़ी कार्रवाई में उधमपुर पुलिस ने वर्ष 2०२५ के दौरान जम्मू-कश्मीर में सक्रिय कुख्यात ड्रग तस्करों से संबंधित 28 एनडीपीएस मामलों में 21 करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं। जब्त की गई संपत्तियों में आवासीय मकान और जमीन 2 दुकानें 1 फ्लैट 47 वाहन और 4 बचत बैंक खाते शामिल हैं जिन्हें नशीले पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से अर्जित संपत्ति के रूप में पहचाना गया है।

जांच अधिकारियों ने निरंतर पूछताछ के दौरान यह स्थापित किया कि ये संपत्तियां अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित की गई थीं और तदनुसार इन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 के तहत जब्त कर लिया गया जिससे मादक पदार्थों के तस्करों के वित्तीय नेटवर्क बाधित हो गए।

उल्लेखनीय रूप से वर्ष के दौरान सबसे अधिक एक ही संपत्ति की कुर्की 4 करोड़ की रही जिसमें मादक पदार्थों के सरगना मजीद अली निवासी नागरोटा जम्मू की चल और अचल संपत्तियों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन माजलता की एफआईआर संख्या 89 और 90 2025 के संबंध में जब्त किया गया जो संगठित मादक पदार्थों के गिरोहों के लिए एक महत्वपूर्ण झटका था। शून्य सहिष्णुता को सुदृढ़ करते हुए उधमपुर पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता

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