पुलिस अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के नियमों में संशोधन करते हुए सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी की

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जम्मू, 30 अक्टूबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुलिस नियम, 1960 के नियम 111 के तहत पुलिस अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के नियमों में संशोधन करते हुए एक नई अधिसूचना जारी की है।

नए आदेश के अनुसार नियुक्त या पदोन्नत अधिकारी नियुक्ति या पदोन्नति के क्रम के आधार पर वरिष्ठता प्राप्त करेंगे और यदि तिथि समान है तो सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों को पहले स्थान पर रखा जाएगा।

अधिसूचना में आगे कहा गया है कि स्थायीकरण के लिए विभागीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की वरिष्ठता चयन के समय और बुनियादी प्रशिक्षण के समय की समग्र योग्यता के आधार पर निर्धारित की जाएगी, दोनों का समान महत्व होगा। जो उम्मीदवार बाद में प्रशिक्षण या स्थायीकरण पूरा करेंगे, उन्हें उनके बैच के अंत में रखा जाएगा। कुल योग्यता में बराबरी की स्थिति में वरिष्ठता आयु के आधार पर तय की जाएगी जिसमें अधिक आयु वाले अधिकारी को उच्च स्थान दिया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

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