दिल्ली हाईकोर्ट ने मसारत आलम और शबीर शाह की अपील खारिज की

WhatsApp Channel Join Now

जम्मू,, 23 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कश्मीरी अलगाववादी नेताओं मसारत आलम भट, शबीर अहमद शाह, नयीम अहमद खान, व्यापारी जहूर अहमद शाह वाटली और अन्य की आतंक वित्तपोषण मामले में आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दीं। न्यायालय ने कहा कि चूंकि ये याचिकाएं आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ हैं, इसलिए एनआईए अधिनियम की धारा 21 के तहत इन पर अपील योग्य नहीं हैं। मार्च 2022 में विशेष एनआईए अदालत ने इन आरोपियों पर यूएपीए के तहत आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने के आरोप लगाए थे। अदालत ने पाया था कि आरोपियों का उद्देश्य अलगाववाद था और वे पाकिस्तानी तत्वों की दिशा और वित्तीय सहायता में आतंकवादी संगठनों के निकट जुड़े हुए थे। इसी मामले में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद, हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक यासिन मलिक को भी आरोपी बनाया गया था।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता

Share this story