जम्मू-कश्मीर में दूरसंचार नेटवर्क विस्तार को मिलेगी गति, एलजी ने जारी किए नए निर्देश

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जम्मू-कश्मीर में दूरसंचार नेटवर्क विस्तार को मिलेगी गति, एलजी ने जारी किए नए निर्देश


जम्मू, 30 अक्टूबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर में दूरसंचार नेटवर्क और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार को गति देने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दूरसंचार अधिनियम 2023 तथा दूरसंचार (राइट ऑफ वे) नियम 2024 को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी सरकारी आदेश के तहत सभी प्रशासनिक विभागों, सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों को इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। आदेश के अनुसार दूरसंचार नेटवर्क और ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए सरकारी भूमि एवं संपत्तियों पर राइट ऑफ वे की अनुमति पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण और निर्धारित समयसीमा में देनी होगी। इसके लिए अनावश्यक शर्तें, अतिरिक्त शुल्क या असंगत अनुमतियां नहीं लगाई जा सकेंगी। भारतनेट सहित अन्य सरकारी परियोजनाओं के लिए सरकारी भवनों और पंचायत घरों में आवश्यक स्थान, बिजली तथा उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा सभी विभागों, निगमों, बोर्डों और स्थानीय निकायों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने, जिला एवं तहसील स्तर पर समन्वय स्थापित करने और सिंगल-विंडो व्यवस्था के तहत लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने को कहा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इस पूरी व्यवस्था की निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया

Livevns.news Desk
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