श्रीनगर पुलिस ने नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई में 4 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्तियां, वाहन कुर्क किए

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श्रीनगर, 5 जून (हि.स.)। श्रीनगर पुलिस ने शुक्रवार को शहर में नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी संपत्तियों को लक्षित करते हुए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत की गई अलग-अलग कार्रवाइयों में 4 करोड़ से अधिक की अचल और चल संपत्तियों को कुर्क किया। यह कार्रवाई पूरे जम्मू-कश्मीर में चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस स्टेशन लाल बाजार और खानयार द्वारा की गई।

एक मामले में पुलिस स्टेशन लाल बाजार ने सिख बाग, लाल बाजार के आदिल अहमद धोबी की नौ मरला जमीन पर बने दो मंजिला आवासीय घर को कुर्क कर लिया। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/22 और 29 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 05/2026 के संबंध में आरोपी से जुड़ी पंजीकरण संख्या जेके01यू-0980 वाली एक स्विफ्ट डिजायर वाहन को भी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत संलग्न किया गया। लाल बाजार पुलिस की एक अन्य कार्रवाई में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 50/2025 के संबंध में हाका बाजार के अर्शीद अहमद शेख की पंजीकरण संख्या डीएल4सीएपी -6047 वाली एक सैंट्रो वाहन संलग्न किया गया।

इस बीच खानयार पुलिस स्टेशन ने तंगबाग, खानयार के ओवैस हुसैन मीर की लगभग 2 करोड़ कीमत की 12 मरला जमीन के साथ एक दो मंजिला आवासीय घर कुर्क कर लिया। कुर्की एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 और 29 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 12/2024 के संबंध में की गई।

पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई जो कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त आय के माध्यम से उत्पन्न हुई थी। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कुर्की की कार्रवाई की गई।अधिकारियों ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों और वाहनों का संचयी मूल्य 4 करोड़ से अधिक है जो इसे हाल के महीनों में की गई महत्वपूर्ण संपत्ति-कुर्की कार्रवाइयों में से एक बनाता है।

पुलिस ने कहा कि इस तरह के उपायों का उद्देश्य गैरकानूनी गतिविधियों के माध्यम से अर्जित संपत्ति से आरोपी व्यक्तियों को वंचित करके मादक पदार्थों के व्यापार का समर्थन करने वाले वित्तीय बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है।

हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

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