दो कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

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श्रीनगर, 07 अप्रैल (हि.स.)। नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखते हुए और अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए श्रीनगर पुलिस ने दो कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार कुख्यात ड्रग तस्करों आदिल हामिद पुत्र अबुल हामिद शेख निवासी अलोची बाग और जहूर अहमद खान पुत्र गुलाम मोहम्मद खान निवासी जकूरा, श्रीनगर को उनके खिलाफ श्रीनगर पुलिस द्वारा तैयार किए गए डोजियर के आधार पर डिवीजनल कमिश्नर, कश्मीर से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप इन ड्रग तस्करों को हिरासत में लिया गया और बाद में कोट बलवाल जेल जम्मू और जिला जेल भद्रवाह में रखा गया है।

यह ड्रग तस्कर श्रीनगर के युवाओं के बीच खतरनाक पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल रहे हैं। इसके अलावा वह श्रीनगर के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई एनडीपीएस एक्ट मामलों में भी शामिल थे। उनके खिलाफ कई एनडीपीएस एक्ट मामले दर्ज होने के बावजूद और अदालतों से जमानत मिलने के बाद भी वह अपने तौर-तरीकों में सुधार नहीं लाए और अपने अवैध नशीले पदार्थों के नेटवर्क के जरिए घाटी के युवाओं खासकर श्रीनगर में नशे को बढ़ावा दे रहे थे। पुलिस ने पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि पुलिस पिछले कुछ महीनों में श्रीनगर शहर में अवैध नशीले पदार्थों के बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाकर नष्ट कर रही है। उल्लेखनीय है कि जनवरी, 2025 की शुरुआत से अब तक श्रीनगर में पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत 25 कुख्यात ड्रग तस्करों को हिरासत में लिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

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