विशेष एनआईए अदालत ने कश्मीरी लॉबिस्ट डॉ. फई की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया

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श्रीनगर, 23 दिसंबर(हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में एक विशेष एनआईए अदालत ने मंगलवार को अमेरिका स्थित कश्मीरी लॉबिस्ट गुलाम नबी शाह उर्फ डॉ. फई की 1.5 कनाल (1कनाल 5,445 वर्ग फुट के बराबर) से अधिक जमीन जब्त करने का आदेश दिया।

सहायक लोक अभियोजक मोहम्मद इकबाल राथर द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (बीएनएसएस के 85) की धारा 83 के तहत फई की संपत्ति की कुर्की की मांग करते हुए एक आवेदन दायर करने के बाद न्यायाधीश याहया फिरदौस ने यह आदेश पारित किया कि इस अदालत ने पहले ही यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत 2020 में दर्ज एक मामले में आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया था।

यह अदालत कलेक्टर बडगाम को वडवान गांव में खेवट नंबर 60, सर्वे नंबर 466 के तहत एक कनाल और दो मरला जमीन की अचल संपत्ति और चट्टाबुघ गांव फई से संबंधित खेवट नंबर 136, सर्वे नंबर 343 के तहत 11 मरला जमीन की अचल संपत्ति कुर्क करने और तुरंत कब्जा लेने का निर्देश देती है। संपत्ति कुर्क करने से पहले जिला कलेक्टर बडगाम यह सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति की पहचान और सीमांकन के लिए राजस्व अधिकारियों की मदद ली जाए अदालत ने सात पन्नों के आदेश में यह कहा।

इसने बडगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संपत्ति कुर्क करते समय कलेक्टर को यदि आवश्यक हो आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

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