मादक पदार्थों की तस्करी और संबंधित गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की लगभग 5 करोड़ रुपये मूल्य की कई अचल संपत्तियां जब्त

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श्रीनगर, 23 मई (हि.स.)। 'नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान - 100 दिन अभियान' के तहत मादक पदार्थों के नेटवर्क पर अपनी कड़ी कार्रवाई जारी रखते हुए श्रीनगर पुलिस ने श्रीनगर और आसपास के जिलों में मादक पदार्थों की तस्करी और संबंधित गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की लगभग 5 करोड़ रुपये मूल्य की कई अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में एक प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर पुलिस ने बडगाम के लरबल बीरवाह निवासी बिलाल अहमद शेख (गुलाम अहमद शेख के पुत्र) और अनीक अहमद शेख (नजीर अहमद शेख के पुत्र) की दो आवासीय संपत्तियों को जब्त किया है जिनमें एक मंजिला और एक दो मंजिला मकान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी श्रीनगर के सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 37/2024 (धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम) में शामिल थे। कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद लगभग 30 लाख और 50 लाख रुपये मूल्य की इन संपत्तियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68(एफ) के तहत जब्त किया गया। संबंधित तहसीलदार और इलाके के सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में कार्यवाही की गई।

बयान में कहा गया है कि धारा 8/21, 29, 27-ए एनडीपीएस अधिनियम और धारा 468, 471, 473 आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई है। एक अन्य कार्रवाई में श्रीनगर पुलिस ने मिनी कॉलोनी, चनापोरा निवासी फारूक अहमद खान के पुत्र सुहैब फारूक खान के लगभग 1 करोड़ रुपये मूल्य के दो मंजिला आवासीय मकान को जब्त कर लिया। सुहैब फारूक खान चनापोरा पुलिस स्टेशन की एफआईआर संख्या 15/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले में शामिल था। चनापोरा पुलिस स्टेशन द्वारा जारी कुर्की आदेश संख्या 02/2026 के तहत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ(1) के अंतर्गत संपत्ति को जब्त किया गया। बयान में कहा गया है कि यह कार्यवाही पुलिस अधिकारियों, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्थानीय गवाहों की उपस्थिति में की गई।

इसी प्रकार श्रीनगर पुलिस ने जवाहर नगर, श्रीनगर निवासी मोहम्मद इब्राहिम नकाश के पुत्र मोहसिन इब्राहिम नकाश के 1 करोड़ रुपये मूल्य के तीन मंजिला आवासीय मकान को भी जब्त कर लिया। अभियुक्त पुलिस स्टेशन सदर श्रीनगर में दर्ज एफआईआर संख्या 42/2026 (धारा 8/21, 29 एनडीपीएस अधिनियम) में संलिप्त था। बयान में कहा गया है कि नायब तहसीलदार रामबाग और सम्मानित स्थानीय लोगों की उपस्थिति में पारदर्शिता और उचित कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68(एफ) के तहत संपत्ति को कुर्क किया गया।

इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाई में, श्रीनगर पुलिस ने राजबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 18/2026 (धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम) में संलिप्त फरहान मंजूर पंडित (मंजूर पंडित का पुत्र) निवासी कुरसू, राजबाग का तीन मंजिला आवासीय मकान कुर्क किया। जब्त की गई संपत्ति का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 50 लाख है और इसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत जब्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त करण नगर पुलिस स्टेशन ने फारूक अहमद राथर के पुत्र फैयाज अहमद राथर के दो मंजिला आवासीय मकान को भी जब्त कर लिया है। फैयाज अहमद राथर, पत्तू मोहल्ला अजास, बांदीपोरा के निवासी हैं और एफआईआर संख्या 01/2025 धारा 8/21, 29 एनडीपीएस अधिनियम और धारा 111 बीएनएस के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज है। प्रवक्ता ने बयान में कहा कि जब्ती की कार्यवाही चल रहे नशा-विरोधी अभियान के तहत कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हुए की गई।

एक अलग कार्रवाई में श्रीनगर पुलिस ने बेमिना के बख्शीबाद में स्थित आबिद हसन डार के दो मंजिला आवासीय मकान को भी जब्त कर लिया है। हसन डार जो बटमालू पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 18/2022 में धारा 8/21, 29, 27-ए एनडीपीएस अधिनियम और धारा 468, 471, 473 आईपीसी के तहत आरोपित है। भौगोलिक संदर्भ लगभग 1.7 करोड़ मूल्य की संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ(1) और 68-ई के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती के लिए कुर्क किया गया । इन मामलों की जांच से पता चला है कि कुर्क की गई संपत्तियां अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से अर्जित की गई थीं। एनडीपीएस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों और नशीले पदार्थों के नेटवर्क के वित्तीय ढांचे को ध्वस्त करने के निरंतर प्रयासों के तहत इन संपत्तियों को औपचारिक रूप से कुर्क कर लिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

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